आय प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है, जिसकी आवश्यकता हर प्रकार की रजिस्ट्रेशन करते वक्त पड़ती है। यदि बैंक से लोन लेना हो तब भी इनकम सर्टिफिकेट जमा करवाना आवश्यक होता है, तभी लोन बैंक द्वारा दिया जाता है। स्कूल, कॉलेजों तथा यूनिवर्सिटी में भी छात्रवृत्ति लेने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इनकम सर्टिफिकेट देश के हर नागरिक की आय का एक प्रमाण होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि एक परिवार की वार्षिक आमदनी कितनी है अर्थात 1 साल में वह कितना कमा लेते हैं। इनकम सर्टिफिकेट रेवेन्यू विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता हर जगह पड़ती है जैसे कि
- देश के किसी भी सरकारीअदारे में रजिस्ट्रेशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।
- सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है।
- एजुकेशन लोन लेने के लिए भी विद्यार्थियों को अपने परिवार की वार्षिक आमदनी का सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, तभी उन्हें एजुकेशन लोन प्राप्त होता है।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए भी विद्यार्थियों को परिवार की वार्षिक आमदनी का सर्टिफिकेट जमा कराना अति आवश्यक होता है।
- यदि परिवार में से कई सदस्य लोन लेना चाहता है तो बैंक में भी वार्षिक आमदनी का सर्टिफिकेट जमा करवाने की आवश्यकता पड़ती है।
- ज्यादातर सरकारी नौकरी के आवेदन पत्र में भी इनकम सर्टिफिकेट जमा कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
- आरक्षित कोटे में शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट जमा कराना आवश्यक होता है।
- राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उनका लाभ उठाने के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है।
- सरकार द्वारा दी जाने वाली भूमि या फ्लैट के भूखंड प्राप्त करने के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट आवश्यक होता है।
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या सिर्फ कृषि श्रम पेंशन प्राप्त करने के लिए भी सरकार द्वारा इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है।
आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज होते हैं जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाते वक्त रजिस्ट्रेशन पत्र की कॉपी के साथ लगाने अनिवार्य होते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार है।
- किसी भी प्रकार का इनकम प्रूफ जो यह सुनिश्चित करें कि परिवार लगभग 1 साल में कितना कमा लेता है।
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- स्थानांतरण सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड
- आधार संख्या
- एड्रेस तथा एड्रेस प्रूफ जैसे कि किराए की रसीद या फिर बिजली बिल इत्यादि
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
इनकम सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। इनकम सर्टिफिकेट का आवेदन करने के लिए ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्रकार की सुविधा सुविधा भी लोगों के लिए आरंभ की गई है। दोनों में से किसी भी एक प्रकार का चयन करके राज्य के नागरिक इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों सुविधाओं का वर्णन नीचे दिया गया है।
इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑफलाइन आवेदन | Offline Application for Income Certificate
- यदि कोई व्यक्ति ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो दिल्ली राज्य से संबंधित व्यक्ति दिल्ली राजस्व विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- वहां पर जाकर उन्हें आवेदन पत्र लेना होता है और उस आवेदन पत्र में मांगी गई सारी जानकारी जैसे कि नाम, पता, एड्रेस आदि भरने होते हैं।
- सारी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ अटैच करने होते हैं।
- यही दफ्तर में ही आय प्रमाण पत्र की फीस जमा करवानी होती है। फीस जमा करवाने के बाद अधिकारियों द्वारा एक रसीद दे दी जाती है।
- इस आवेदन पत्र को अधिकारियों के पास जमा करवाने के पश्चात वेरिफिकेशन होती है ।
- वेरिफिकेशन के लिए गांव के पटवारी, तहसीलदार के पार्षद से भी वेरीफाई करवाया जाता है और उस वेरिफिकेशन के बादइनकम सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।
- इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन देते वक्त एक रसीद दी जाती है तथा जो मोबाइल नंबर दिया जाता है, उस पर एक मैसेज भी आ जाता है जो कि 7 से 10 दिनों के भीतर आ जाता है।
- यह मैसेज आने के पश्चात रसीद लेकर कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होता है, जहां से आय प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है।
इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन | Online Application for Income Certificate
यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:-
- सबसे पहले व्यक्ति को दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के पश्चात सिटीजन पोर्टल का पेज मिलेगा। इस पेज पर लॉगिन का विकल्प मिल जाएगा।जिस व्यक्ति का नाम इस पोर्टल पर पहले से ही रजिस्टर है, वह व्यक्ति लॉगइन कर सकते हैं परंतु जो पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं; उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी।
इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस | Income Certificate Registration Process
- रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के पश्चात सिटीजनपेज पर जाना होगा।
- इस पेज पर आने के पश्चात रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें आवेदक को अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, अपना एड्रेस, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीएवं सुरक्षा कोड भरना होगा।
- यह सारी जानकारी भरने के बाद नीचे दिए गए बटन ‘सुरक्षित करें’पर क्लिक करना होगा।
- यदि किसी प्रकार की गलती हो जाए, तो रिसेट बटन पर क्लिक करके फॉर्म को दोबारा भी भरा जा सकता है।
- सारी जानकारी वेरीफाई करने के बाद सुरक्षित करें के बटन पर क्लिक करने के पश्चातईमेल आईडी एवं फोन पर यूजर नेम तथा पासवर्ड आ जाता है।
- यूजरनेम एवं पासवर्ड को संभाल के रखना होता है क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके भविष्य में पोर्टल पर लॉगिन किया जा सकता है।
लॉगइन प्रक्रिया | Login Process
- लॉगइन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद सिटीजन पेज पर जाना होगा।
- सिटीजन पेज पर जाने के पश्चात पासवर्ड तथा यूजरनेम का इस्तेमाल करके लॉगइन करना होगा ।
आय प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन | Application for Income Certificate
- आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करने के बाद नया पेज मिल जाएगा।
- इस पेज में इनकम सर्टिफिकेट के विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाता है।
- इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी जैसे कि नाम, आधार संख्या, एड्रेस आदि भरने होते हैं।
- इस फॉर्म में आय के साधन की भी पूरी जानकारी देनी होती है।
- सारी जानकारी देने के बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी तथा राशन कार्ड आदि अपलोड करने होते हैं।
- सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है।
- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आवेदन पत्र जमा हो जाता है और एक आवेदन संख्या स्क्रीन पर आ जाती है।
- इस आवेदन संख्या के आने के पश्चात बताए गए शुल्क को जमा करना होता है।
- फीस जमा करने के बाद एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
आवेदन पत्र मिलना | Application Received
- 7-10 दिन की प्रतीक्षा के बाद अकाउंटेंट की वेरिफिकेशन के पश्चात आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
- इस प्रमाण पत्र को आवेदक अपने यूजर नेम तथा पासवर्ड की सहायता से ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगइन करने के पश्चात बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकता है।
ऑनलाइन स्टेटस चेक |Income Certificate Online status check
- ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए आपको सर्व प्रथम ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा
- उसके बाद Apply Online पर क्लिक करके Pending for Submission पर क्लिक करना होगा
- उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो
इनकम सर्टिफिकेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसकी आवश्यकता देश के हर एक नागरिक को पड़ती है। यह प्रमाण पत्र फाइनेंसियल वर्ष अर्थात साल के अप्रैल महीने से लेकर अगले साल के मार्च तक बनाया जाता है जोकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, रवेन्यू सर्कल ऑफिसर तथा सबडिवीजन मैजिस्ट्रेट आदि द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है। अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार से इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा सकता है और 7 से 10 दिनों के भीतर बड़ी आसानी से इसे प्राप्त किया जा सकता है।
देश के हर एक नागरिक को इनकम सर्टिफिकेट अवश्य बनवाना चाहिए। ऑनलाइन माध्यम हो जाने से यह और भी आसान हो गया है इसलिए सर्टिफिकेट के आवेदन में किसी प्रकार की देरी नहीं होती और काम समय पर पूरे हो जाते हैं।
दिल्ली सरकारी योजनाएं | ग्रेजुएशन कोर्स |