कोई भी व्यक्ति जो पुराना वाहन ले रहा है या फिर पुराना वाहन किसी को बेच रहा है, तो उस समय आरसी ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ती है। आरसी ट्रांसफर करते समय किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और बड़ी आसानी से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके इसीलिए देश में ऑनलाइन वही कलर रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
कई ऐसे प्लेटफार्म है जहां पर विक्रेता और क्रेता बिना किसी डीलर के आपस में डील करके वाहन खरीदी या फिर देख सकते हैं और पुराने वाहन को खरीदने के दौरान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी के लिए आवेदन कर सकती हैं। आरसी ट्रांसफर की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यदि हम किसी को बिना आरती ट्रांसफर किए वाहन बेच देते हैं और उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी ने वाहन का जो चालान काटा जाता है उसका सारा खर्चा उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसका वह वाहन व्यक्तिगत तौर पर था और जिसने अभी तक अपने वाहन को वाहन की आरती को ट्रांसफर नहीं किया होगा ऐसे में आरसी ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, सभी वाहन मालिकों के पास एक वैध आरसी होना अनिवार्य है, बिना आरसी के भारतीय सड़कों पर वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। RC को 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत (अपडेट) भी किया जा सकता है।आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया हर क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में आयोजित की जाती है। सफल पंजीकरण होने के पश्चात बड़ी आसानी से आरसी ट्रांसफर हो जाती है।
वाहन पंजीकरण स्थानांतरण के प्रकार | Types of RC Transfer
भारत में RC हस्तांतरण प्रक्रिया को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है – राज्य के भीतर और राज्य के बाहर
राज्य के भीतर | RC Transfer By State
भारतीय राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही यदि वाहन खरीदा या बेचा गया है, तो ऐसे में राज्य के भीतर ही आरसी ट्रांसफर की जाती है।
राज्य के बाहर (अंतरराज्यीय) | RC Transfer to other State | Delhi RC Transfer | UP RC Transfer | Bihar RC Transfer | MP RC Transfer | all State RC Transfer
जब वाहन एक राज्य में पंजीकृत होता था और दूसरे भारतीय राज्य में उसे बेचा जाता है, उस समय अंतरराज्यीय आरसी हस्तांतरण अर्थात राज्य के बाहर आरसी ट्रांसफर की जाती है।
आरसी हस्तांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची बनाई गयी है, जो निम्नलिखित प्रकार है | Required Documents for RC Transfer
सामान्य बिक्री | मालिक की मौत | सार्वजनिक नीलामी |
फॉर्म 29 | फॉर्म 31 | फॉर्म 32 |
फॉर्म 30 | पंजीकरण का प्रमाण पत्र | पंजीकरण का प्रमाण पत्र |
Form I
पंजीकरण का प्रमाण पत्र बीमे का प्रमाण पत्र
नियंत्रण में प्रदूषण का प्रमाण पत्र
पैन कार्ड (बेचने और खरीदने वाले व्यक्ति का) या फॉर्म 60 पैन कार्ड (बेचने और खरीदने वाले व्यक्ति का) या फॉर्म 60 चेसिस एंड इंजन संख्या का प्रिंट आउट विक्रेता के जन्म की तारीख का प्रमाण पते का प्रमाण ·आर.सी. पुस्तक विक्रेता का उपक्रम पासपोर्ट के आकार की तस्वीर टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट |
बीमे का प्रमाण पत्र | बीमे का प्रमाण पत्र |
पंजीकृत मालिक के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र | प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित वाहन बिक्री का प्रमाण पत्र या आदेश | |
नियंत्रण में प्रदूषण का प्रमाण पत्र | वाहन की नीलामी को अधिकृत करने वाली केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आदेश की प्रमाणित प्रति | |
पैन कार्ड (उत्तराधिकारी) या फॉर्म 60 | नियंत्रण में प्रदूषण का प्रमाण पत्र | |
चेसिस एंड इंजन संख्या का प्रिंट आउट | पैन कार्ड (बेचने और खरीदने वाले व्यक्ति का) या फॉर्म 60 | |
उत्तराधिकारी के जन्म की तारीख का प्रमाण | चेसिस एंड इंजन संख्या का प्रिंट आउट | |
पते का प्रमाण | विक्रेता के जन्म की तारीख का प्रमाण | |
विक्रेता की हस्ताक्षर पहचान | पते का प्रमाण | |
आवेदक और मृतक के अन्य सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा घोषणा | विक्रेता का उपक्रम | |
Verification of vehicle on Form 20 | ·आर.सी. पुस्तक | |
R.C. बुक | पासपोर्ट के आकार की तस्वीर | |
पासपोर्ट के आकार की तस्वीर | ||
Form II
पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा दिया गया एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) |
उत्तराधिकार का प्रमाण |
आरसी ट्रांसफर के लिए किसी भी वाहन को बेचने के 14 दिन के बाद आरसी ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा सकता है। आरसी ट्रांसफर के आवेदन के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई गई है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं का वर्णन निम्नलिखित प्रकार है।
ऑफलाइन प्रक्रिया | RC Transfer Offline Process
आरसी ट्रांसफर करने के लिए आवेदक अपने नजदीकी क्षेत्र के आरटीओ से संपर्क कर सकता है। आरटीओ से संपर्क करने के बाद वहां पर आवेदन पत्र भरा जाता है और आवेदन पत्र भरने के बाद 30 दिनों के भीतर आरसी ट्रांसफर होकर स्मार्ट कार्ड के रूप में आवेदक के पते पर पहुंचा दी जाती है।
ऑनलाइन प्रक्रिया | RC Transfer Online Process
आरसी ट्रांसफर करने के लिए यदि कोई आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया का चयन करता है, तो उस व्यक्ति को निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:-
- सबसे पहले आवेदक को Ministry of Transport Highway की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर जाने के पश्चात आवेदक को यहां पर अपना अकाउंट बनाना होगा।
- अकाउंट बनाने के लिए आवेदक को अपना नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आदि की जानकारी भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरने के पश्चात आवेदक का अकाउंट वेबसाइट पर बन जाएगा।
- अकाउंट बनने के पश्चात आवेदक को ‘Online Services’पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक को Vehicle Related Serviceपर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आवेदक के सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, Chassis numberआदि डालकर OTP (One Time Password) क्रिएट करना होगा और यह ओटीपी आवेदक के रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर पर आएगा।
- ओटीपी डालने के पश्चात एक नया पेज आवेदक के सामने खुल जाएगा।
- इस पेज में कई ऑप्शन आवेदक के सामने आ जाएंगे, उन ऑप्शंस में से आवेदक को Transfer of Ownership पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदक को सारी जानकारी भरनी होगी।
- जानकारी भरने के बाद आवेदक के सामने Submit बटन होगा, इस बटन पर क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा।
- सबमिट करने के पश्चात आवेदक के सामने एक और आ जाएगा जिसमें आवेदक को अपने वाहन और रजिस्ट्रेशन की सारी जानकारी बड़ी ही सावधानी से भरनी होगी क्योंकि यदि यहां पर गलती हो जाए तोऐसे में आवेदन पत्र को रद्द भी कर दिया जाता है। इसलिए इस फॉर्म को बड़ी ही सावधानी से भरना होगा।
- सारी जानकारी ध्यानपूर्वक मरने के पश्चात इस फॉर्म को फिर से सबमिट करना होगा।
- इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आवेदक को उसकी सुविधानुसार आरटीओ ऑफिस से अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाती है।
- जो भी डेट मिली होगी आवेदक को उस डेट पर आरटीओ ऑफिस में जाना होगा और साथ में आवेदक को अपने सारे संबंधित दस्तावेज भी ले जाने होंगे।
- सारे दस्तावेज ले जाने के पश्चात ऑफिसर उन दस्तावेजों को वेरीफाई करेंगे, और वेरिफिकेशन के बाद अधिकारियों द्वाराआरसी ट्रांसफर कर दी जाती है।
- आरटीओ ऑफिस में ही आवेदक को सारे काम की फीस भी जमा करवानी होती है।
स्टेटस चेक करना | Check RC Transfer Status Online
आवेदन करने के बाद अभी तक घर बैठे ही आरसी ट्रांसफर का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि आरसी ट्रांसफर होने का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है और इसमें कितने दिन लग सकते हैं। आरसी ट्रांसफर को के स्टेटस को चेक करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:-
- आरसी ट्रांसफर स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले आवेदक को परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर जाने के पश्चात ‘Online Services’पर क्लिक करना होगा।
- ‘Online Services’ पर क्लिक करने के बाद ‘Vehicle related Services’पर जाना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बादआवेदक को अपने राज्य का चुनाव करना होगा।
- राज्य का चुनाव करने के पश्चात ‘Know Your Application’ पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- एप्लीकेशन नंबर को दर्ज करते हैं आवेदक के सामने स्क्रीन पर स्टेटस आ जाएगा।
जब भी कोई व्यक्ति भले ही अपने राज्य से या फिर किसी राज्य से कोई वाहन खरीद रहा है, तो उस व्यक्ति को उस वाहन से संबंधित आरसी को भी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा देना चाहिए क्योंकि भारत देश में यदि आरसी ट्रांसफर ना की जाए, तो इसके कई परिणाम उस व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं; जिसने कोई वाहन किसी से खरीदा है।
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