राजस्थान सरकार द्वारा कृषक साथी सहायता योजना 30 अगस्त 1994 में शुरू की गई थी। इस योजना को 22 दिसंबर 2004 को किसान जीवन कल्याण योजना का नाम दे दिया गया था और 9 दिसंबर 2009 में इस योजना का नाम बदलकर “ राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना” कर दिया गया था। इस योजना के द्वारा अगर किसान को खेत में काम करते समय या मंडी जाते समय अथवा मंडी से लौटते समय या खेतों में कोई जानवर द्वारा काट देने से दुर्घटना हो जाती है। इस अवस्था में किसान का अंग भंग होने या मृत्यु हो जाने पर राजस्थान सरकार द्वारा 5 हजार हजार से 2लाख तक की सहायता दी जाती है ।
सितंबर 2009 को इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया। इस योजना में किसान के साथ-साथ खेतिहर मजदूर के लिए भी इस योजना का लाभ कर दिया गया। यानी अब इस योजना में खेत पर काम करने वाले मजदूर भी आ जाते हैं। उन्हें भी किसान की तरह किसी योजना का सारा लाभ मिल सकता है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य | Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 : Objectives
आज अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इस योगदान को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कृषि किसान योजनाओं का संचालन किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का एक कारण यह है कि किसानों को कठिन परिश्रम और परेशानियों से गुजरना पड़ता था। राजस्थान राजीव गांधी कृषि सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य है, कि यदि किसान की खेती करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या किसान की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में सरकार की तरफ से 5 हजार से लेकर 2 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसान के परिवार को आर्थिक तंगी से लड़ने में सहायता मिलेगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना के लाभ | Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 : Benefits
- यदि राज्य में किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी प्रकार की विकलांगता का सामना करना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किसान को या उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है।
- किसान अगर दुर्घटना होने के 6 महीने बाद आवेदन पत्र जमा करता है, तो इस स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता।
- राजस्थान कृषक साथी सहायता योजना के माध्यम से प्राप्त की गई राशि से किसान अपना इलाज करवा सकते हैं।
- इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 5 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तभी वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना की विशेषताएं | Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 : Features
- राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत अशोक गहलोत जी ने दुर्घटनाग्रस्त किसानों के लिए 5 हजार से 2 लाख रुपए की सहायता योजना की धनराशि रखी गई है।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 24 फरवरी 2023 को योजना की घोषणा की थी।
- इस योजना के लाभ के लिए गरीब, छोटे और सीमित किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- किसान के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को सरकार द्वारा 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- जबकि दुर्घटना के कारण विकलांग होने पर आवेदक किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- योजना के लिए आवेदक किसान को पहले से पंजीकरण फार्म भर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ।
- योजना का लाभ घटना के 6 महीने के अंतर्गत दिया जा सकेगा जिसके लिए आवेदक को 6 महीने तक आवेदन फार्म जमा करना होगा।
- योजना का लाभ बैंक खाते के माध्यम से किसान या किसान के परिवार को दिया जाएगा।
- राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत दो हजार करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के लिए पात्रता | Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 : Eligibility
- यह योजना केवल राजस्थान के किसानों के लिए शुरू की गई है इसलिए आवेदक किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्थाई विकलांग व्यक्ति पंजीकृत किसान होना आवश्यक है।
- यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंजीकृत किसान का बेटा या बेटी या फिर पति या पत्नी होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत या स्थाई विकलांग व्यक्ति की उम्र 5 से 70 वर्ष के अंतर्गत होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है, यदि किसान की मृत्यु यह विकलांगता दुर्घटना के कारण हुई हो।
- आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत इस योजना के अंतर्गत नहीं मानी जाती है।
- आवेदक को दुर्घटना के 6 महीने के अंदर संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना अनिवार्य है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के लिए दस्तावेज | Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 : Required Documents
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना आवेदन फार्म भरने के लिए जिन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। उनकी लिस्ट नीचे दी गई है :
- हादसे की FIR या क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बनाई गई हल्का- रिपोर्ट
- किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- किसान की मृत्यु का सर्टिफिकेट
- आवेदक की फोटो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- भूमि प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया | Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 : Registration Process
- सबसे पहले आवेदक को जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
- इसके बाद वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि को ध्यान से दर्ज करना होगा।
- आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- इसके बाद यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद सारे दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा।
- वेरीफाई करने के बाद लाभ की राशि किसान के खाते में पहुंचा दी जाएगी।
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत खेतों में काम करने वाले किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। जो खेतों में काम करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में कि परिवार का पालन करने वाला कोई नहीं होता। इस योजना के तहत सरकार द्वारा गरीब किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिससे गरीब किसानों के परिवारों का जीवन निर्वाह हो सकेगा।इस योजना के राजस्थान के हर किसान को इस योजना का लाभ लेना चाहिए।
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